पहले BAA करा चुके लोगों को राहत
जिन उपभोक्ताओं ने पहले ही अपना बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण करा लिया है, उन्हें दोबारा BAA कराने की जरूरत नहीं होगी। तेल कंपनियों की ओर से यह व्यवस्था सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों के गलत इस्तेमाल को रोकने के उद्देश्य से लागू की जा रही है।
गैस डिलीवरी के समय भी सुविधा
BAA कराने के लिए हर बार गैस एजेंसी जाने की जरूरत नहीं है। उपभोक्ता सिलेंडर की डिलीवरी के दौरान डिलीवरी कर्मचारी के मोबाइल ऐप के जरिए भी प्रमाणीकरण करा सकते हैं। इसके अलावा घर बैठे संबंधित LPG कंपनी के मोबाइल ऐप से भी प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
BAA नहीं कराने पर क्या होगा?
बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण नहीं होने पर LPG सिलेंडर मिलना पूरी तरह बंद नहीं होगा। ऐसे मामलों में उपभोक्ता को सब्सिडी वाले RSP के बजाय बाजार मूल्य पर रिफिल उपलब्ध कराया जा सकता है। इसलिए सब्सिडी का लाभ जारी रखने के इच्छुक ग्राहकों के लिए समय रहते BAA पूरा करना जरूरी है।
परेशानी होने पर यहां करें संपर्क
BAA, ई-केवाईसी या LPG से संबंधित किसी समस्या के लिए उपभोक्ता टोल-फ्री नंबर 1800-2333-555 पर संपर्क कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर अपने LPG वितरक से भी जानकारी ली जा सकती है।

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