5 किलोमीटर की शर्त में बदलाव
पहले CGHS की सुविधा पाने में कर्मचारी के निवास या तैनाती स्थल और वेलनेस सेंटर के बीच की दूरी महत्वपूर्ण थी। अब इस तरह की भौगोलिक पात्रता शर्त को हटाने से CGHS के दायरे से बाहर रहने वाले कर्मचारियों के लिए इसमें शामिल होने का रास्ता खुला है।
CS(MA) से CGHS में आने का विकल्प
इस बदलाव का फायदा खास तौर पर उन कर्मचारियों को मिल सकता है, जो अभी Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944 के तहत स्वास्थ्य सुविधाएं ले रहे हैं। ऐसे पात्र कर्मचारियों को CGHS में शामिल होने के लिए एक बार विकल्प चुनने का अवसर दिया जाएगा। इसके लिए निर्धारित CGHS योगदान या सब्सक्रिप्शन जमा करना होगा।
फैसला एक बार लेने पर होगा अंतिम
कर्मचारी द्वारा CGHS चुनने के बाद यह विकल्प अंतिम माना जाएगा। साथ ही कर्मचारी के पात्र आश्रितों पर भी वही व्यवस्था लागू होगी। यानी परिवार के सदस्यों के लिए एक साथ CGHS और CS(MA) दोनों व्यवस्थाओं का लाभ लेने की अनुमति नहीं होगी। वहीं, जिन कर्मचारियों के लिए CGHS कवर वाले क्षेत्र में रहना या तैनात होना लागू नियमों के तहत CGHS में शामिल होने को अनिवार्य बनाता है, उनके लिए अलग विकल्प की व्यवस्था नहीं होगी।
गलत जानकारी देने पर कार्रवाई
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि CGHS का लाभ लेते समय गलत या भ्रामक जानकारी देने पर कार्रवाई हो सकती है। यदि गलत जानकारी के आधार पर कोई अनुचित लाभ लिया गया है, तो उसकी वसूली भी की जा सकती है। नए बदलाव से CGHS सुविधा से भौगोलिक कारणों से बाहर रहने वाले पात्र केंद्रीय कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य कवरेज चुनने का नया विकल्प उपलब्ध होगा।

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