चुनाव आयोग की अधिसूचना
भारत निर्वाचन आयोग ने 7 अक्टूबर 2025 को जारी अधिसूचना में कहा है कि यह निर्णय उन मतदाताओं की सुविधा के लिए लिया गया है जो किसी कारणवश EPIC प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं, परंतु उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है। यह निर्णय जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 के तहत आयोग को प्राप्त अधिकारों के अंतर्गत लिया गया है।
वैकल्पिक रूप से मान्य 12 पहचान पत्र
1 .आधार कार्ड
2 .पैन कार्ड
3 .ड्राइविंग लाइसेंस
4 .मनरेगा जॉब कार्ड
5 .भारतीय पासपोर्ट
6 .फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज
7 .बैंक या डाकघर की फोटो लगी पासबुक
8 .यूडीआईडी (UDID) - विशिष्ट विकलांगता पहचान पत्र
9 .श्रम मंत्रालय या आयुष्मान भारत योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
10 .राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
11 .सांसद, विधायक या विधान परिषद सदस्यों को जारी आधिकारिक पहचान पत्र
12 .केंद्र/राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी फोटो युक्त कर्मचारी पहचान पत्र
इनमें से किसी एक दस्तावेज को साथ लाकर, मतदाता अपने मतदान का अधिकार सुनिश्चित कर सकते हैं।
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