बिहार में बड़ा बदलाव: अब 24 घंटे में मिलेगा मृत्यु प्रमाण पत्र

पटना। बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था को सरल और तेज बनाने की दिशा में सरकार ने एक अहम कदम उठाया है। नए निर्देशों के तहत अब किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका प्रमाण पत्र 24 घंटे के भीतर जारी किया जाएगा। इससे आम लोगों को सरकारी प्रक्रियाओं में होने वाली देरी से राहत मिलने की उम्मीद है।

पंचायत स्तर पर तेज होगी प्रक्रिया

नई व्यवस्था के अनुसार, पंचायत सचिव को यह सुनिश्चित करना होगा कि मृत्यु की सूचना मिलने के बाद आवश्यक जांच पूरी कर एक दिन के भीतर प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाए। इस प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए वार्ड स्तर पर भी जिम्मेदारियां तय की गई हैं।

वार्ड सदस्य को मिली अहम जिम्मेदारी

सरकार ने वार्ड सदस्यों को स्थानीय स्तर पर बड़ी भूमिका सौंपी है। अब वे अपने-अपने क्षेत्र में स्थित कब्रिस्तान, श्मशान घाट और शवदाह गृह जैसे स्थानों की देखरेख करेंगे। साथ ही, किसी भी मृत्यु की सूचना संबंधित अधिकारियों तक तुरंत पहुंचाने का काम भी उनकी जिम्मेदारी में शामिल होगा।

प्रशिक्षण के जरिए बढ़ाई जा रही दक्षता

इस नई व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए वार्ड सदस्यों और पंचायत से जुड़े कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कार्यशालाओं के माध्यम से उन्हें बताया जा रहा है कि सूचना कैसे दर्ज करनी है, किस प्रकार संबंधित अधिकारियों से समन्वय करना है और कैसे समय सीमा के भीतर प्रमाण पत्र जारी कराना है।

लोगों को मिलेगा सीधा फायदा

अब तक मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने में लोगों को कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता था, जिससे विभिन्न सरकारी और निजी कार्यों में परेशानी होती थी। नई व्यवस्था लागू होने से यह प्रक्रिया काफी आसान और तेज हो जाएगी, जिससे आम नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी।

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