यूपी में कर्मचारियों पर बड़ा शिकंजा! रुक जाएगी सैलरी और प्रमोशन

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा आदेश जारी किया गया है। मानव संपदा पोर्टल पर तय समय तक अपनी चल-अचल संपत्ति की जानकारी दर्ज नहीं करने वाले कर्मचारियों पर अब विभागीय कार्रवाई की तैयारी है। ऐसे कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि उनकी पदोन्नति और अन्य सुविधाओं पर भी असर पड़ेगा।

आपको बता दें की मुख्य सचिव ने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जिन कर्मचारियों ने 10 मार्च 2026 तक संपत्ति विवरण ऑनलाइन जमा नहीं किया है, उनके खिलाफ नियमों के अनुसार कार्रवाई शुरू की जाए।

प्रमोशन और एसीपी पर लगेगी रोक

आदेश के मुताबिक, जिन कर्मचारियों का मौजूदा चयन वर्ष में प्रमोशन प्रस्तावित है या उन्हें सुनिश्चित करियर प्रोन्नति (एसीपी) का लाभ मिलना है, उनके मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी संपत्ति विवरण नहीं देने वाले कर्मचारियों की तरक्की फिलहाल रुक सकती है। इसके अलावा ऐसे कर्मचारियों को विदेश यात्रा या प्रतिनियुक्ति पर जाने की अनुमति भी नहीं मिलेगी।

वेतन को लेकर भी बढ़ सकती है परेशानी

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि कार्रवाई की जानकारी मानव संपदा पोर्टल पर अपडेट होने के बाद ही आगे की प्रक्रिया पूरी होगी। संबंधित व्यवस्था के बाद ही आहरण वितरण अधिकारी कर्मचारी का वेतन जारी कर सकेंगे।

हजारों कर्मचारियों ने नहीं दिया संपत्ति विवरण

बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने अभी तक अपनी संपत्ति का ब्योरा ऑनलाइन दर्ज नहीं किया है। पहले भी कर्मचारियों को समय दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी कई कार्मिक निर्धारित समय सीमा में जानकारी उपलब्ध नहीं करा पाए। सरकार का कहना है कि संपत्ति विवरण जमा कराने का उद्देश्य कर्मचारियों की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। अब नियमों का पालन नहीं करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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