बिहार में शिक्षकों के लिए खुशखबरी! नए नियमों से होगा ट्रांसफर, महिलाओं को मिलेगी प्राथमिकता

पटना। बिहार के शिक्षकों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने शिक्षकों के तबादले को लेकर नई नीति लागू कर दी है। शिक्षा विभाग ने बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 को अधिसूचित कर दिया है। अब शिक्षकों का ट्रांसफर एक तय प्रक्रिया और ऑनलाइन व्यवस्था के तहत किया जाएगा। सरकार का कहना है कि नई नियमावली में शिक्षकों की सुविधाओं के साथ-साथ स्कूलों और छात्रों के हित को भी प्राथमिकता दी गई है।

ऑनलाइन पोर्टल से होगा आवेदन

नई व्यवस्था के तहत शिक्षक तबादले के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से निर्धारित पोर्टल का इस्तेमाल किया जाएगा। शिक्षक अपनी पसंद के स्थान के लिए विकल्प भर सकेंगे। इसके अलावा आपसी सहमति से होने वाले पारस्परिक स्थानांतरण के लिए भी ऑनलाइन आवेदन की सुविधा मिलेगी।

किन शिक्षकों पर लागू होगा नियम?

नई स्थानांतरण नियमावली का लाभ राजकीय, राजकीयकृत प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को मिलेगा। इसके दायरे में सहायक शिक्षक, स्नातक शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, विशिष्ट शिक्षक, प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक शामिल होंगे। हालांकि त्रिस्तरीय पंचायत और नगर निकायों से नियुक्त शिक्षकों को इस नियम के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है।

महिलाओं समेत इन शिक्षकों को प्राथमिकता

नई नीति में कुछ विशेष परिस्थितियों वाले शिक्षकों को तबादले में प्राथमिकता देने का प्रावधान किया गया है। इसमें महिला शिक्षकों के साथ-साथ गंभीर बीमारी से पीड़ित शिक्षक, दिव्यांग शिक्षक, पति-पत्नी के अलग-अलग स्थानों पर पदस्थापन वाले मामले, विधवा, परित्यक्ता, कानूनी रूप से अलग रह रही महिला शिक्षक और एकल अभिभावक शामिल हैं।

शिक्षकों को गृह क्षेत्र से जुड़ी जानकारी देनी होगी

शिक्षकों को अपने गृह पंचायत और गृह वार्ड की जानकारी स्वयं घोषित करनी होगी। इसके बाद सक्षम अधिकारी इसकी जांच और सत्यापन करेंगे। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि कठिनाई वाले मामलों पर भी विचार किया जाएगा, लेकिन ऐसा फैसला स्कूलों की व्यवस्था और छात्रों की पढ़ाई को प्रभावित किए बिना लिया जाएगा।

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