नुकसान के हिसाब से मिलेगी राशि
योजना के तहत फसल नुकसान की स्थिति के आधार पर सहायता तय की गई है। 20 प्रतिशत तक नुकसान होने पर 7,500 रुपये प्रति हेक्टेयर और 20 प्रतिशत से अधिक नुकसान होने पर 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से सहायता मिलने का प्रावधान बताया गया है। एक किसान को अधिकतम दो हेक्टेयर तक के नुकसान पर लाभ दिया जा सकता है। ऐसे में अधिकतम सहायता राशि 20 हजार रुपये तक हो सकती है।
आवेदन के लिए नहीं देना होगा शुल्क
किसानों के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और निःशुल्क रखी गई है। बिहार सरकार के कृषि विभाग के अनुसार ऑनलाइन योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसान का पंजीकरण जरूरी है। पंजीकृत किसान अपने पंजीकरण नंबर और ओटीपी की मदद से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
फसल नुकसान से परेशान किसानों के लिए यह सहायता काफी महत्वपूर्ण है। पात्र किसान निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदन पूरा कर लें, ताकि सत्यापन के बाद उन्हें योजना का लाभ मिल सके। सहायता राशि पात्रता और विभागीय सत्यापन के आधार पर सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है।

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