1. आवेदन का इंतजार किए बिना सुधरेगी जमाबंदी
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि उपलब्ध सूची के आधार पर हलका वार अधूरी और गलत जमाबंदियों की जांच की जाए। नाम, खाता-खेसरा, रकबा या अन्य जानकारी में गड़बड़ी मिलने पर पुराने दस्तावेजों से मिलान करके रिकॉर्ड दुरुस्त कराया जाएगा। जरूरत पड़ने पर राजस्व कर्मचारी संबंधित हलका में जाकर पुराने कागजात जुटाएंगे। यानी रैयत के आवेदन का इंतजार किए बिना विभागीय स्तर पर सुधार की कार्रवाई होगी।
2. मृत जमीन मालिकों के वारिसों का नाम भी जुड़ेगा
मृत जमाबंदीदारों के मामलों में भी अधिकारियों को खुद पहल करने को कहा गया है। पंचायत सचिव और सरपंच की मदद से वंशावली जुटाकर उत्तराधिकार नामांतरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। अगर जमीन का आपसी बंटवारा नहीं हुआ है, तो सभी वैध उत्तराधिकारियों के नाम जमाबंदी में दर्ज किए जाएंगे।
3. अंचल अधिकारी रोज करेंगे निगरानी
जमाबंदी सुधार के साथ दाखिल-खारिज, परिमार्जन, ई-मापी और जमाबंदी वेरिफिकेशन जैसे राजस्व कार्यों की भी नियमित समीक्षा होगी। अंचल अधिकारियों को रोजाना प्रगति की निगरानी करने और कर्मचारियों के काम की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं।
वहीं, अभियान बसेरा के तहत पात्र भूमिहीन लोगों से आवेदन लेने के लिए पंचायत स्तर पर 22 से 25 सितंबर और अंचल स्तर पर 22 से 28 सितंबर तक शिविर लगाए जा रहे हैं। लाभुक अंचल कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है।

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