आदेश का मुख्य सार
राज्य शिक्षा विभाग के सचिव दिनेश कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी किया। इस आदेश के तहत, जो शिक्षक नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बने हैं, उन्हें उनके पूर्व कार्यकाल का लाभ मिलेगा। इसका मतलब है कि प्रमोशन में यह देखा जाएगा कि शिक्षक ने नियोजित पद पर रहते हुए जो सेवाएँ दी हैं, उसे भी उनके सेवा काल में शामिल किया जाएगा।
प्रोन्नति की नई व्यवस्था
विद्यालय अध्यापक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) संशोधन नियमावली 2023 के तहत: कक्षा 6 से 8 तक के अध्यापकों को वरीय विद्यालय अध्यापक के पद पर प्रमोट किया जाएगा। कक्षा 11-12 के अध्यापकों की प्रोन्नति इन्हीं कक्षाओं के लिए वरीय विद्यालय अध्यापक के पद पर होगी।
विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के अनुसार:
कक्षा 6 से 8 के विशिष्ट शिक्षक को वरीय विशिष्ट शिक्षक के पद पर प्रमोट किया जाएगा।
कक्षा 11-12 के विशिष्ट शिक्षक की प्रोन्नति भी वरीय विशिष्ट शिक्षक के पद पर होगी।
शिक्षकों के लिए फायदे
इस बदलाव से शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा।
इससे शिक्षकों के वेतन और पदोन्नति में समानता और पारदर्शिता बढ़ेगी।
प्रमोशन के दौरान अब उनके पूर्व कार्यकाल और अनुभव की पूरी गणना की जाएगी।
बिहार शिक्षा विभाग की यह पहल लाखों शिक्षकों के लिए प्रेरक साबित होगी और उन्हें अपने करियर में आगे बढ़ने का एक नया अवसर मिलेगा।

0 comments:
Post a Comment