PF खाताधारकों के लिए खुशखबरी! नौकरी छूटते ही 75% निकाल सकेंगे पैसा

नई दिल्ली। नौकरीपेशा लोगों के लिए EPFO का PF खाता सिर्फ रिटायरमेंट की बचत नहीं है, बल्कि जरूरत के वक्त आर्थिक सहारा भी बन सकता है। नौकरी जाने जैसी स्थिति में EPFO के नियमों के तहत कर्मचारी अपने PF की रकम का एक हिस्सा निकाल सकते हैं।

नौकरी जाने पर 75% PF निकालने की सुविधा

अगर नौकरी छूटने के बाद कर्मचारी एक महीने तक बेरोजगार रहता है, तो वह PF खाते में जमा रकम का 75 फीसदी तक हिस्सा निकाल सकता है। खास बात यह है कि इस निकासी के बाद PF अकाउंट बंद नहीं होता। नई नौकरी मिलने पर इसी खाते को आगे जारी रखते हुए नई कंपनी से जोड़ा जा सकता है।

अगर कर्मचारी दो महीने तक बेरोजगार रहता है, तो नियमों के मुताबिक बची हुई रकम निकालकर PF का अंतिम निपटारा किया जा सकता है।

घर की मरम्मत के लिए भी निकासी

EPFO कुछ शर्तों के तहत घर की मरम्मत या बदलाव के लिए भी PF से एडवांस लेने की सुविधा देता है। इसके लिए कर्मचारी की EPFO सदस्यता कम से कम 5 साल पुरानी होनी चाहिए। निकासी की सीमा वेतन, कर्मचारी के PF योगदान और वास्तविक खर्च से जुड़े निर्धारित नियमों के आधार पर तय होती है।

ऑनलाइन कर सकते हैं PF क्लेम

PF निकालने के लिए अब हर बार कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है। कर्मचारी UAN और पासवर्ड की मदद से EPFO के ऑनलाइन पोर्टल पर लॉगिन कर क्लेम कर सकता है। इसके बाद संबंधित निकासी विकल्प चुनकर जरूरी जानकारी भरनी होती है और आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आए OTP से आवेदन पूरा किया जा सकता है।

आपको बता दें की ऑनलाइन क्लेम के लिए UAN एक्टिव होना और PF खाते में आधार, PAN तथा बैंक खाते की KYC जानकारी अपडेट होना जरूरी है। पात्रता और निकासी की वास्तविक सीमा EPFO के लागू नियमों के अनुसार तय होती है।

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