बिहार में नया नियम: पान-गुटका थूकने पर ₹500 जुर्माना

पटना। बिहार की राजधानी पटना को स्वच्छ, सुंदर और नागरिकों के लिए बेहतर शहर बनाने की दिशा में नगर निगम ने एक कड़ा और अहम कदम उठाया है। अब सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा या अन्य तंबाकू उत्पादों का सेवन कर खुले में थूकने वालों को सीधे तौर पर दंडित किया जाएगा। ऐसे लोगों से 500 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा और उन्हें सामाजिक रूप से भी जवाबदेह बनाने की तैयारी की गई है।

“नगर शत्रु” की श्रेणी में आएंगे नियम तोड़ने वाले

नगर निगम ने खुले में थूकने वालों को “नगर शत्रु” की श्रेणी में रखने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, नियमों का उल्लंघन करने वालों की तस्वीरें शहर में लगे वैरिएबल मैसेज डिस्प्ले (VMD) स्क्रीन पर दिखाई जाएंगी, ताकि लोगों में डर और जागरूकता दोनों पैदा हो सके। इसका उद्देश्य केवल जुर्माना वसूलना नहीं, बल्कि आदतों में बदलाव लाना है।

सीसीटीवी से होगी कड़ी निगरानी

पटना शहर में सैकड़ों स्थानों पर लगे हजारों सीसीटीवी कैमरे इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जुड़े हैं। इन कैमरों के जरिए चौक-चौराहों, सड़कों, फ्लाइओवर और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर लगातार नजर रखी जा रही है। नगर प्रशासन ने निर्देश दिया है कि खुले में थूकने या गंदगी फैलाने वालों की पहचान कर तुरंत कार्रवाई की जाए।

जनस्वास्थ्य और स्वच्छता पर फोकस

नगर निगम का मानना है कि खुले में थूकने की प्रवृत्ति न सिर्फ शहर की सुंदरता बिगाड़ती है, बल्कि गंभीर स्वास्थ्य जोखिम भी पैदा करती है। कई इलाके धीरे-धीरे गंदगी के हॉटस्पॉट बनते जा रहे थे, जिसे रोकने के लिए सख्ती जरूरी हो गई थी। इसी अभियान के तहत खुले में पेशाब करने वालों पर भी जुर्माना लगाया जा रहा है।

नागरिकों से सहयोग की अपील

नगर निगम ने आम लोगों से भी इस अभियान में भागीदारी निभाने की अपील की है। यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर गंदगी फैलाता दिखाई दे, तो उसकी सूचना टोल-फ्री नंबर पर दी जा सकती है। निगम का कहना है कि प्रशासनिक कार्रवाई के साथ-साथ जनसहयोग से ही स्वच्छ और स्वस्थ पटना का सपना पूरा हो सकता है।

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