यूपी की नई वोटर लिस्ट जारी, घर बैठे करें अपना नाम चेक

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। यह सूची 4 नवंबर से 26 दिसंबर तक चले विशेष पुनरीक्षण अभियान के आधार पर तैयार की गई है। अब मतदाताओं को अपने नाम की जांच करने, गलतियों को सुधारने और नाम जोड़ने का मौका दिया गया है। 

आपको बता दें की इस बार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया के दौरान करीब 2.89 करोड़ मतदाता अनमैप्ड पाए गए हैं। ऐसे मतदाताओं को चुनाव आयोग की ओर से नोटिस भेजे जाएंगे, ताकि वे समय रहते अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकें।

दावे और आपत्ति दर्ज कराने की समय-सीमा

निर्वाचन आयोग ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर दावे और आपत्ति के लिए 6 जनवरी से 6 फरवरी तक का समय दिया है। इस दौरान प्राप्त आवेदनों का निपटारा 27 फरवरी तक किया जाएगा। इसके बाद 6 मार्च को उत्तर प्रदेश की फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी।

घर बैठे ऐसे देखें वोटर लिस्ट में अपना नाम

मतदाता अपने नाम की जांच ऑनलाइन आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर “Search Your Name in E-Roll” विकल्प पर क्लिक करना होगा। यहां EPIC नंबर डालकर या फिर नाम, उम्र, जिला जैसी जानकारी भरकर वोटर लिस्ट में नाम देखा जा सकता है। मोबाइल नंबर के जरिए भी नाम खोजने की सुविधा उपलब्ध है। इसके लिए वेबसाइट पर जाकर “मोबाइल द्वारा खोजें” विकल्प चुनना होगा। मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद ओटीपी के माध्यम से सत्यापन कर नाम की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

वोटर लिस्ट डाउनलोड करने का तरीका

अगर आप अपने क्षेत्र की पूरी वोटर लिस्ट डाउनलोड करना चाहते हैं, तो चुनाव आयोग की वोटर पोर्टल वेबसाइट पर जाकर “Download Electoral Roll” विकल्प चुन सकते हैं। यहां राज्य, जिला, विधानसभा, भाग संख्या और भाषा चुनने के बाद पीडीएफ फाइल डाउनलोड की जा सकती है।

नाम या जानकारी गलत हो तो क्या करें

चूंकि अभी केवल ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हुई है, इसलिए अगर किसी मतदाता के नाम, उम्र या पते में गलती है तो वह 6 फरवरी तक आपत्ति दर्ज करा सकता है। इसके लिए अपने क्षेत्र के बीएलओ कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है या ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो क्या करें

अगर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम शामिल नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। नया वोट बनवाने के लिए फॉर्म-6 और Annexure-IV भरकर आवेदन किया जा सकता है। यह प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से उपलब्ध है। आवेदन के साथ पहचान और पते से जुड़े जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे।

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