फास्टपास सिस्टम से बदलेगी तस्वीर
लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने नए बिल्डिंग बायलॉज के अंतर्गत ‘फास्टपास’ प्रणाली लागू कर दी है। इस व्यवस्था के जरिए 100 वर्गमीटर तक के आवासीय भवन और 30 वर्गमीटर तक के व्यावसायिक निर्माण के नक्शे स्वामी स्वयं पास कर सकेंगे। इसके लिए केवल ऑनलाइन आवेदन करना होगा और कुछ ही मिनटों में मानचित्र को स्वीकृति मिल जाएगी।
पूरी प्रक्रिया होगी ऑनलाइन
नक्शा पास कराने के लिए लोगों को map.up.gov.in पोर्टल पर आवेदन करना होगा। प्रक्रिया की शुरुआत नाम और मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन के साथ होगी। इसके बाद लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाकर आवेदक अपने भवन का मानचित्र अपलोड कर सकेंगे। पोर्टल पर ही तय शुल्क की गणना और ऑनलाइन भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे पूरी प्रक्रिया सरल और समयबद्ध हो जाएगी।
भू-स्वामी की जिम्मेदारी भी तय
नई व्यवस्था में भूखण्ड स्वामी को यह प्रमाणित करना होगा कि निर्माण मास्टर प्लान के अनुरूप है। आवेदन के दौरान भूखण्ड की सटीक लोकेशन, आसपास की सड़कों की चौड़ाई और लंबाई, प्रस्तावित भवन की ऊंचाई, कवर्ड एरिया, फ्रंट, साइड और रियर सेटबैक, प्रवेश-निकास मार्ग और पार्किंग की पूरी जानकारी देना अनिवार्य होगा। सही विवरण अपलोड करते ही पोर्टल स्वतः जांच करेगा और नक्शा मंजूर कर दिया जाएगा।
पारदर्शिता और समय की बचत
इस डिजिटल सिस्टम से न केवल समय की बचत होगी, बल्कि प्रक्रिया में पारदर्शिता भी बढ़ेगी। नक्शा पास होने के बाद आवेदक को प्रमाणित मानचित्र और स्वीकृति प्रमाणपत्र ऑनलाइन ही मिल जाएगा। इससे बिचौलियों और अनावश्यक देरी की समस्या खत्म होने की उम्मीद है।

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