यूपी में आम जनता को खुशखबरी, पैतृक संपत्ति के बंटवारे की प्रक्रिया हुई आसान

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर आम जनता के लिए एक बड़ी सुविधा की घोषणा की है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस दिशा में ऐसे बदलाव किए हैं, जो न केवल पारिवारिक विवादों को कम करेंगे बल्कि संपत्ति के बंटवारे की प्रक्रिया को भी आसान बनाएंगे।

पैतृक संपत्ति बंटवारे की नई व्यवस्था

नई व्यवस्था के तहत अब पैतृक संपत्ति का बंटवारा केवल 10,000 रुपये में रजिस्ट्री कराया जा सकेगा। इस राशि में 5,000 रुपये स्टांप ड्यूटी और 5,000 रुपये निबंधन शुल्क शामिल हैं। यह सुविधा पारंपरिक वंशजों के बीच तीन पीढ़ियों तक लागू होगी।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह बंटवारा केवल अचल संपत्ति पर लागू होगा, जिसमें कृषि भूमि, आवासीय और वाणिज्यिक संपत्तियां शामिल हैं। संपत्ति का विभाजन उत्तराधिकार कानून के तहत प्राप्त हिस्से के अनुपात में किया जाएगा।

आम जनता को क्या मिलेगा फायदा

पारिवारिक विवादों में कमी: संपत्ति बंटवारे की प्रक्रिया को आसान और सस्ती बनाने से परिवार में झगड़े और कानूनी विवाद कम होंगे।

सुलभ प्रक्रिया: अब बड़े खर्च या लंबी कानूनी प्रक्रिया की चिंता किए बिना संपत्ति का बंटवारा कराया जा सकेगा।

तीन पीढ़ियों तक लागू: यह नियम केवल एक पीढ़ी तक सीमित नहीं है, बल्कि तीन पीढ़ियों तक पारंपरिक वंशजों के लिए लागू होगा।

कानूनी सुरक्षा: रजिस्ट्री प्रक्रिया के साथ संपत्ति बंटवारे को कानूनी मान्यता मिलेगी, जिससे भविष्य में विवाद की संभावना कम होगी।

नियमों का महत्व

इस फैसले से यह साफ संदेश गया है कि यूपी सरकार आम नागरिकों की सुविधा और पारिवारिक स्थिरता को प्राथमिकता दे रही है। पैतृक संपत्ति के बंटवारे में पारदर्शिता और सुलभता लाने का यह कदम, राज्य में संपत्ति विवादों को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।

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