यूपी सरकार की खुशखबरी: किराएदार के लिए बड़ी राहत

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने मकान मालिक और किराएदारों के बीच होने वाले रेंट एग्रीमेंट के नियमों में बड़ा बदलाव कर आम जनता को राहत दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। सरकार का उद्देश्य है कि रेंट एग्रीमेंट और संपत्ति पंजीकरण को आसान, सस्ता और पारदर्शी बनाया जाए।

रेंट एग्रीमेंट पर भारी राहत

किराएदार और मकान मालिकों के लिए सबसे बड़ी राहत यह है कि अब किराया रजिस्ट्रेशन बेहद आसान और सस्ता हो गया है। सरकारी आदेश के अनुसार प्रदेश में स्टांप ड्यूटी और निबंधन शुल्क में लगभग 90% तक की कटौती की गई है।

अलग-अलग किराया अवधि और वार्षिक किराया श्रेणियों के लिए शुल्क पहले की तुलना में बहुत कम किया गया है। आम नागरिक अब आसानी से अपने रेंट एग्रीमेंट का पंजीकरण करवा सकते हैं, जिससे मकान मालिक और किराएदार के बीच होने वाले विवाद कम होंगे।

फैसले का महत्व

यह कदम संपत्ति विवादों को कम करने में मदद करेगा।

मकान मालिक और किराएदार दोनों के लिए सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा।

नई व्यवस्था से लोग अपने रेंट एग्रीमेंट को कानूनी रूप से सरल और सस्ता तरीके से पंजीकृत करा सकेंगे।

योगी सरकार का यह कदम न केवल सामाजिक स्थिरता बढ़ाएगा, बल्कि आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों के पंजीकरण को भी बढ़ावा देगा।

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