बिहार में राशन कार्डधारकों के लिए बड़ी खबर, जानें पूरी डिटेल

न्यूज डेस्क। बिहार के राशन कार्डधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना आई है। राज्य सरकार ने सभी लाभुकों के लिए ई-केवाईसी (e-KYC) अनिवार्य कर दिया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि 28 फरवरी 2026 तक ई-केवाईसी नहीं कराने वाले लाभुकों के नाम राशन कार्ड से हटा दिए जाएंगे।

ई-केवाईसी अनिवार्य, नहीं तो कटेगा नाम

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आदेश के अनुसार, खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत आने वाले हर लाभुक के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है। निर्धारित समय सीमा के बाद पेंडिंग मामलों की पहचान कर उन्हें चिन्हित किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी।

सिवान जिले का हाल

सिवान जिले के आंकड़ों के मुताबिक, कुल 27 लाख 73 हजार 954 लाभुक हैं। इनमें से लगभग 80 प्रतिशत लाभुक यानी 22 लाख 2 हजार 426 लोगों ने ई-केवाईसी करवा लिया है। हालांकि, अभी भी 5 लाख 71 हजार 528 लाभुकों का सत्यापन लंबित है। विभाग का अनुमान है कि कुछ कार्डधारक बाहर रह रहे हैं, कुछ का निधन हो चुका है और कुछ मामलों में दो जगह नाम दर्ज होने की भी संभावना है।

प्रशासन की अपील

राज्य प्रशासन ने सभी लाभुकों से आग्रह किया है कि जो लोग अभी तक ई-केवाईसी नहीं करा पाए हैं, वे तुरंत नजदीकी जन वितरण प्रणाली (PDS) केंद्र या संबंधित केंद्र पर जाकर प्रक्रिया पूरी करें। समय सीमा 28 फरवरी 2026 है, इसके बाद कोई अतिरिक्त अवसर नहीं मिलेगा।

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