कर्मचारियों के लिए बंपर खबर: NPS से 80% निकासी की छूट, जानें नियम

नई दिल्ली। कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर हैं। अगर आपने सालों तक NPS में पैसा जमा किया है, तो रिटायरमेंट के बाद उसे निकालने के नियम आपके कुल फंड पर निर्भर करेंगे। हाल ही में सरकार ने कर्मचारियों के लिए NPS निकासी में बड़ी राहत की घोषणा की है, जिससे 80% तक की निकासी संभव हो जाएगी।

कितना पैसा निकाल सकते हैं?

₹8 लाख या उससे कम: इस स्थिति में आप पूरा पैसा एकमुश्त निकाल सकते हैं या SLW/SUR विकल्प चुन सकते हैं।

₹8 लाख से ₹12 लाख के बीच: आप ₹6 लाख तक एकमुश्त निकाल सकते हैं। शेष राशि कम से कम 6 साल में SUR के माध्यम से या एन्युटी में निवेश करनी होगी।

₹12 लाख से अधिक (गैर-सरकारी कर्मचारी): आप कुल फंड का 80% निकाल सकते हैं, जबकि 20% एन्युटी में निवेश करना अनिवार्य है, ताकि जीवनभर पेंशन मिलती रहे। सरकारी कर्मचारियों के लिए कम से कम 40% फंड एन्युटी में होना चाहिए।

SLW और SUR में क्या अंतर है?

SLW (Systematic Lump-sum Withdrawal): हर महीने तय रकम मिलेगी, जैसे ₹50,000। बाजार ऊपर-नीचे हो, रकम स्थिर रहेगी।

SUR (Systematic Unit Redemption): हर महीने तय यूनिट बिकती हैं। रकम बाजार के भाव पर निर्भर करेगी।

उदाहरण: अगर आपके पास ₹1 करोड़ है और NAV ₹10 है, तो आपके पास 10 लाख यूनिट हैं। SLW में ₹50,000 फिक्स मिलेगा, लेकिन SUR में यूनिट की कीमत के हिसाब से राशि बदलती रहेगी।

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