मुख्यमंत्री ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि आउटसोर्सिंग कर्मी, संविदा कर्मचारी, सफाईकर्मी और अन्य अस्थायी कर्मचारियों के भुगतान में किसी प्रकार की देरी न हो। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि यदि वेतन या पेंशन वितरण में लापरवाही पाई गई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इस फैसले से प्रदेश के 35 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के कर्मियों, शहरी निकाय कर्मचारियों और कार्यप्रभारित कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। लाखों संविदाकर्मियों और पेंशनरों को भी समय पर भुगतान मिलने से होली का पर्व उत्साह और सुकून के साथ मनाने का अवसर मिलेगा।
अवकाश की व्यवस्था भी स्पष्ट
शासन ने 28 फरवरी 2026 (शनिवार) को कार्यदिवस घोषित किया है ताकि वेतन वितरण की प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके। वहीं 2, 3 और 4 मार्च को होली के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा। 3 मार्च 2026 को विशेष अवकाश भी दिया गया है। लगातार अवकाश को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि 28 फरवरी को ही वेतन और पेंशन का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। 1 मार्च को सामान्य अवकाश (रविवार) और 2 मार्च को होलिका दहन के कारण सार्वजनिक अवकाश रहेगा। ऐसे में किसी प्रकार की देरी से बचने के लिए अग्रिम तैयारी के निर्देश दिए गए हैं।
पेंशनरों को भी मिलेगा लाभ
कोषागार से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को भी फरवरी माह की पेंशन 28 फरवरी को ही उपलब्ध कराने को कहा गया है। वित्त विभाग ने साफ किया है कि त्योहार से पहले सभी लाभार्थियों के खातों में धनराशि पहुंचना अनिवार्य है।

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