आदेश का विवरण
आदेश के अनुसार:
1 .बेसिक और माध्यमिक शिक्षा के निदेशकों तथा साक्षरता विभाग के अधिकारियों को इस निर्देश का पालन करना होगा।
2 .इसके साथ ही मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के कर्मचारियों को भी यह आदेश लागू होगा।
3 .विशेष रूप से स्थाई, प्रतिनियुक्ति, आउटसोर्सिंग, संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का वेतन और मानदेय होली से पहले सुनिश्चित किया जाएगा।
4 .महानिदेशक ने स्पष्ट किया कि इस वर्ष होली का रंगोत्सव 4 मार्च को मनाया जाएगा और होलिका दहन 2 मार्च को है। इसलिए सभी संबंधित कार्यालयों में कर्मचारियों के वेतन का भुगतान समय पर किया जाए।
कर्मचारियों के लिए महत्व
इस आदेश से शिक्षकों और कर्मचारियों को त्योहार के समय आर्थिक सुरक्षा मिल रही है। होली के अवसर पर वेतन समय पर मिलने से न केवल परिवार के खर्चों में आसानी होगी, बल्कि उत्सव को आनंदपूर्वक मनाने का अवसर भी मिलेगा।

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