संपत्ति ब्योरा देना अनिवार्य
मुख्य सचिव एसपी गोयल ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि सभी प्रभावित कर्मचारियों को 10 मार्च तक अपनी चल और अचल संपत्ति का विवरण पोर्टल पर जमा करना होगा। केवल यह जानकारी अपडेट होने के बाद ही उनके वेतन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। हालांकि, इस दौरान पदोन्नति और एसीपी (एडिशनल कैरियर पाथ) का लाभ नहीं मिलेगा।
जीरो टॉलरेंस नीति का असर
दरअसल, योगी सरकार भ्रष्टाचार पर सख्त नियंत्रण के लिए जीरो टॉलरेंस नीति लागू कर चुकी है। इसके तहत राज्य कर्मचारियों को अपनी संपत्ति का विवरण डिजिटल माध्यम से मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य किया गया है। इस पोर्टल के जरिए कर्मचारियों का सेवा विवरण, वेतन और संपत्ति संबंधी जानकारी सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से रखी जाती है।
लापरवाही का नतीजा
शासन ने स्पष्ट किया है कि कई कर्मचारियों ने तय समयसीमा के बावजूद निर्देशों का पालन नहीं किया। इस लापरवाही के चलते उनका वेतन रोकने का कदम उठाया गया। अधिकारियों ने प्रभावित कर्मचारियों से अपील की है कि वे तुरंत पोर्टल में लॉगिन कर अपने विवरण अपडेट करें, ताकि वेतन जल्द जारी किया जा सके।

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