CM योगी का आदेश: पूरे यूपी में अलर्ट, सभी जिलों में लागू!

लखनऊ: होली के त्योहार को देखते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में परिवहन और सड़क सुरक्षा के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाई अलर्ट जारी किया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर परिवहन विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों में विशेष तैयारियां शुरू कर दी हैं, ताकि त्योहार के दौरान दुर्घटनाओं और यातायात की परेशानी को रोका जा सके।

इस साल होली पर विशेष रूप से ओवरस्पीडिंग, शराब पीकर वाहन चलाना, ओवरलोडिंग और बिना हेलमेट या सीट बेल्ट गाड़ी चलाने वालों पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा लंबी दूरी की बसों में दो ड्राइवर का प्रावधान अनिवार्य किया गया है।

अतिरिक्त बसों का संचालन

परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने निर्देश दिए हैं कि 28 फरवरी से 9 मार्च तक दिल्ली से पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। लखनऊ और कानपुर से भी यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की गई है। होली के बाद भी दिल्ली, जयपुर, कानपुर और लखनऊ से पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों के लिए पर्याप्त बसें उपलब्ध रहेंगी।

सख्त नियम और निगरानी

सभी निगम बसें ईटीएम (इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन) से ही चलेंगी। किसी भी प्रकार की लापरवाही पर अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई का अधिकार होगा। प्रमुख मार्गों और राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा। वाहनों में ज्वलनशील सामग्री या गैस सिलेंडर ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। यदि कोई बस नियम उल्लंघन में पकड़ी जाती है, तो यात्रियों की सुविधा के लिए वैकल्पिक बस उपलब्ध कराई जाएगी।

शराब पीकर वाहन चलाने पर सख्ती

शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ ब्रेथ एनालाइजर से नियमित जांच की जाएगी। इसके अलावा संभागीय और क्षेत्रीय अधिकारी जनजागरूकता अभियान चलाएंगे। होली के दौरान सात दिन कंट्रोल रूम सक्रिय रहेगा और अधिकारी आम लोगों के फोन कॉल अवश्य उठाएंगे, ताकि समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा सके।

अनफिट बसों पर पूरी पाबंदी सुनिश्चित

सभी जिले और परिवहन निगम सुनिश्चित करेंगे कि अनफिट बसों का संचालन न हो, जिससे यात्रियों की सुरक्षा पूरी तरह सुनिश्चित की जा सके। सीएम योगी के दिशा-निर्देशों के अनुसार, यह योजना न केवल सुरक्षा बढ़ाने के लिए है बल्कि त्योहार के दौरान यात्रियों का समय और ईंधन की बचत सुनिश्चित करने के लिए भी लागू की गई है।

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