केंद्र सरकार का बड़ा फैसला! खाने के तेल पर मिली बड़ी राहत, आज से नई दरें लागू

नई दिल्ली। त्योहारी सीजन से पहले खाने के तेल को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने सोयाबीन, पाम और सूरजमुखी तेल की कुछ श्रेणियों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में कटौती की है। नई दरें 24 सितंबर 2026 से लागू होंगी।

सोयाबीन और पाम तेल पर राहत

कच्चे सोयाबीन और कच्चे पाम तेल पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 10 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दी गई है। वहीं, रिफाइंड सोयाबीन और पाम तेल पर ड्यूटी 32.5 फीसदी से घटकर 27.5 फीसदी हो गई है। यानी दोनों श्रेणियों में 5 प्रतिशत अंक की कमी की गई है।

सूरजमुखी तेल पर ज्यादा कटौती

सूरजमुखी तेल पर सरकार ने अपेक्षाकृत बड़ी कटौती की है। कच्चे सूरजमुखी तेल की बेसिक कस्टम ड्यूटी 10 फीसदी से घटाकर शून्य कर दी गई है। वहीं रिफाइंड सूरजमुखी तेल पर यह दर 32.5 फीसदी से घटकर 22.5 फीसदी हो गई है। दोनों मामलों में 10 प्रतिशत अंक की कमी हुई है।

कीमतों पर क्या हो सकता है असर?

कस्टम ड्यूटी कम होने से आयात की लागत घटने का रास्ता खुलता है। इसका असर घरेलू बाजार में खाद्य तेलों की कीमतों पर पड़ सकता है, हालांकि खुदरा कीमतों में वास्तविक बदलाव अंतरराष्ट्रीय भाव, आयात लागत, रुपये की विनिमय दर और कंपनियों के मार्जिन जैसे अन्य कारकों पर भी निर्भर करेगा।

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