किसे और कैसे मिलेगा पैसा?
निर्देश के अनुसार ग्रुप A, B और C के कर्मचारियों के बकाया DA की रकम उनके GPF खाते में जमा की जाएगी। वहीं ग्रुप D कर्मचारियों के लिए राशि सीधे बैंक खाते में दिए जाने का प्रावधान है। रिटायरमेंट के करीब पहुंच चुके कर्मचारियों के लिए अलग व्यवस्था रखी गई है।
इसके अलावे जिस कर्मचारी की सेवानिवृत्ति में तीन महीने या उससे कम समय बचा है और जिसका अंतिम GPF सेटलमेंट होना है, उसके मामले में बकाया राशि GPF में जमा करने के बजाय सीधे बैंक खाते में देने का प्रावधान बताया गया है।
GPF राशि निकालने पर रहेगी समय-सीमा
GPF में जमा होने वाली बकाया DA की रकम पर निकासी संबंधी विशेष शर्तें लागू रहेंगी। उपलब्ध सरकारी दस्तावेजों के अनुसार पहले से जारी व्यवस्था में ऐसी राशि पर निर्धारित अवधि तक निकासी की रोक का प्रावधान रहा है।
DA भुगतान से पहले होगा रिकॉर्ड का पूरा मिलान
DA की गणना कर्मचारियों के सेवा और वेतन रिकॉर्ड के आधार पर की जाएगी। भुगतान से पहले संबंधित अधिकारियों को रिकॉर्ड की जांच करने और लागू आयकर नियमों के अनुसार टैक्स कटौती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिक भुगतान होने की स्थिति में अतिरिक्त रकम की वसूली या समायोजन भी नियमों के अनुसार किया जा सकता है।
सरकार ने भुगतान प्रक्रिया को सुचारु बनाने के लिए HRMS में जरूरी तकनीकी बदलाव की प्रक्रिया भी शुरू की है। 2008-15 की अवधि के पुराने रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में तैयार करने के लिए पहले से ई-सर्विस बुक व्यवस्था भी विकसित की गई है।

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