यूपी में बिजली उपभोक्ताओं की बल्ले-बल्ले, 20% छूट

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी है। राज्य बिजली विभाग ने मुश्त समाधान योजना (ओटीएस) के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी है, जिसके तहत उपभोक्ताओं को उनके बकाया बिल पर 20 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

पहले चरण में मध्यांचल विद्युत वितरण निगम की टीम ने 19 जिलों में सक्रिय होकर लगभग 970 करोड़ रुपये का बकाया वसूल किया था। उस समय बकाएदारों को कुल राशि में 25 प्रतिशत की छूट दी गई थी, जो केवल ब्याज में माफ़ी तक सीमित थी। लेकिन इस बार बिजली विभाग ने पहली बार मूल राशि पर भी छूट देने की घोषणा की है।

योजना का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण

मध्यांचल विद्युत वितरण निगम की प्रबंध निदेशक रिया केजरीवाल ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को 2,000 रुपये का पंजीकरण शुल्क देना होगा। यह राशि भी कुल बकाया राशि में से घटाई जाएगी। केजरीवाल ने कहा कि यह योजना उपभोक्ताओं के लिए तनाव मुक्त होने का सुनहरा अवसर है। अभियंताओं को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे बकाएदारों से संपर्क कर उन्हें ओटीएस योजना में पंजीकरण कराने के लिए प्रेरित करें।

आसान मासिक किस्तों का विकल्प

ओटीएस योजना का लाभ दो किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं और एक किलोवाट तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को मिलेगा। पंजीकरण के बाद उपभोक्ता अपने बकाया बिल का भुगतान या तो एकमुश्त रूप से कर सकते हैं या सुविधाजनक मासिक किस्तों के जरिए। इस योजना में 500 रुपये और 750 रुपये की मासिक किस्तों का विकल्प भी उपलब्ध है।

योजना की समयावधि

ओटीएस का दूसरा चरण 4 जनवरी से 31 जनवरी तक चलेगा, जिसमें मूलधन पर 20 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसके बाद तीसरा चरण 1 फरवरी से 28 फरवरी तक लागू रहेगा, जिसमें बकाया मूलधन पर 15 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। बिजली विभाग की यह पहल उपभोक्ताओं को बकाया जमा करने और भविष्य में बिजली संकट से बचने का एक आसान और किफायती तरीका प्रदान करती है।

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