1 अक्टूबर से बड़ा बदलाव! ATM से लेकर LPG और UPI तक बदलेंगे कई नियम, जानें क्या बदलेगा

नई दिल्ली। 1 अक्टूबर 2026 से बैंकिंग, LPG, FD और पेंशन से जुड़े कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है। वहीं UPI से जुड़ा एक अहम बदलाव 15 अक्टूबर से लागू होगा। इन बदलावों का असर ग्राहकों और कारोबारियों पर अलग-अलग तरीके से पड़ सकता है।

बड़ी FD की ब्याज दरों की जानकारी ऑनलाइन

1 अक्टूबर से बैंकों को बल्क FD की ब्याज दरें हर कामकाजी दिन ऑनलाइन प्रकाशित करनी होंगी। यह जानकारी सुबह 10 बजे तक उपलब्ध कराने का नियम है। इसका सामान्य रिटेल FD की ब्याज दरों पर सीधे असर नहीं पड़ेगा।

LPG सब्सिडी के लिए आधार वेरिफिकेशन

LPG सब्सिडी पाने वाले ग्राहकों के लिए आधार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जरूरी होगा। ग्राहक गैस एजेंसी, उपलब्ध ऐप या डिलीवरी के समय इस प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे। वेरिफिकेशन नहीं होने पर सब्सिडी वाले सिलेंडर का लाभ प्रभावित हो सकता है।

SBI ATM से जुड़े नियम बदलेंगे

SBI के सैलरी पैकेज खाताधारकों के लिए दूसरे बैंकों के ATM से मिलने वाले मुफ्त ट्रांजैक्शन की सीमा घटाई जा रही है। अब हर महीने 10 की जगह 5 मुफ्त लेनदेन मिलेंगे। इसमें कैश निकालने के साथ बैलेंस चेक जैसी सेवाएं भी शामिल होंगी। SBI के अपने ATM पर सैलरी पैकेज ग्राहकों के लिए मुफ्त ट्रांजैक्शन की सुविधा जारी रहेगी।

UPI पेमेंट पर भी बदलाव

15 अक्टूबर 2026 से 2,000 रुपये से अधिक के कुछ UPI मर्चेंट पेमेंट पर MDR लागू होगा। 2,000 रुपये तक के भुगतान पर शुल्क नहीं लगेगा। छोटे व्यापारियों के लिए निर्धारित जीरो-MDR श्रेणी के लेनदेन भी इससे प्रभावित नहीं होंगे।

NPS में नई फीस

NPS और NPS Lite में Point of Presence (PoP) के जरिए नया खाता खोलने वालों के लिए 200 रुपये का जॉइनिंग चार्ज लागू होगा। यह शुल्क प्रत्येक PRAN के लिए लिया जाएगा।

दरअसल, अक्टूबर की शुरुआत से बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट, LPG और पेंशन से जुड़े कई नियमों में बदलाव होंगे। इसलिए संबंधित ग्राहक समय रहते नए नियमों की जानकारी जरूर ले लें।

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