यूपी में मिठाई खरीदने वालों के लिए खुशखबरी, लागू होंगे नए नियम

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मिठाई खरीदने वाले लोगों के लिए जरूरी बदलाव होने जा रहा है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए मिठाइयों को लेकर नई व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। 15 अक्टूबर से बिक्री के लिए रखी और स्टोर की गई मिठाइयों पर 'यूज बाई डेट' यानी इस्तेमाल की अंतिम तारीख बताना जरूरी होगा।

खुली मिठाई पर भी बतानी होगी अंतिम तारीख

अब तक पैक्ड मिठाइयों पर एक्सपायरी या यूज बाई डेट की जानकारी देना जरूरी था, लेकिन खुली मिठाइयों के मामले में ऐसी अनिवार्यता स्पष्ट नहीं थी। नई व्यवस्था के बाद दुकानदारों को खुली मिठाइयों के साथ भी उनकी उपयोग अवधि की जानकारी देनी होगी।

मिठाई की उम्र हो सकती है 1 से 30 दिन तक

खाद्य सुरक्षा विभाग के अनुसार अलग-अलग प्रकार की मिठाइयों की उपयोग अवधि अलग होती है। यह अवधि एक दिन से लेकर 30 दिन तक हो सकती है। ऐसे में मिठाई कब तक खाने योग्य है, इसकी जानकारी उपभोक्ता को स्पष्ट रूप से मिल सकेगी। इससे ग्राहक मिठाई खरीदते समय उसकी ताजगी और उपयोग की अवधि को ध्यान में रखकर फैसला ले सकेंगे।

दूध प्रसंस्करण में दो रसायनों के इस्तेमाल पर रोक

मिठाइयों के अलावा उत्तर प्रदेश में दूध और दुग्ध उत्पादों से जुड़ी प्रसंस्करण इकाइयों के लिए भी महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। एथिलीन ग्लाइकोल और डाई एथिलीन ग्लाइकोल के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। निरीक्षण के दौरान कुछ इकाइयों में पाश्च्युरीकरण और कूलिंग जैसी प्रक्रियाओं में इन रसायनों के इस्तेमाल की बात सामने आई थी।

प्रोपिलीन ग्लाइकोल का हो सकता है इस्तेमाल

विभाग के निर्देश के मुताबिक इनकी जगह प्रोपिलीन ग्लाइकोल का इस्तेमाल किया जा सकता है। कई दुग्ध प्रसंस्करण इकाइयों में इसका पहले से उपयोग किए जाने की बात कही गई है। नए निर्देशों का उद्देश्य मिठाइयों और दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता को लेकर उपभोक्ताओं को ज्यादा स्पष्ट जानकारी देना और खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है।

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