यूपी सरकार का बड़ा फैसला, 15 अक्टूबर से लागू, आम जनता को खुशखबरी!

लखनऊ। त्योहारी सीजन में मिठाई खरीदने वाले लोगों के लिए उत्तर प्रदेश से अहम खबर है। राज्य में 15 अक्टूबर 2026 से खुली मिठाइयों को लेकर नया नियम लागू होने जा रहा है। अब दुकानदारों को बिक्री के लिए रखी मिठाइयों पर उसकी ‘यूज बाई डेट’ यानी इस्तेमाल की अंतिम तारीख साफ तौर पर बतानी होगी। इससे ग्राहक खरीदारी के समय मिठाई की उपयोग अवधि की जानकारी हासिल कर सकेंगे।

खुली मिठाई पर भी दिखानी होगी तारीख

नई व्यवस्था के तहत दुकानों में बिक्री के लिए रखी और स्टोर की गई खुली मिठाइयों पर अंतिम उपयोग तिथि प्रदर्शित करना जरूरी होगा। अलग-अलग मिठाइयों की उपयोग अवधि उनकी प्रकृति के अनुसार अलग हो सकती है। यह अवधि करीब एक दिन से 30 दिन तक बताई गई है।

अब ग्राहक मिठाई खरीदते समय सिर्फ उसकी कीमत या स्वाद ही नहीं, बल्कि उसे कब तक इस्तेमाल करना उचित है, इसकी जानकारी भी देख सकेंगे। इससे मिठाई की गुणवत्ता को लेकर पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है।

पैक्ड मिठाइयों के बाद खुली मिठाई पर फोकस

पैक की गई मिठाइयों पर पहले से ही जरूरी तारीख संबंधी जानकारी दी जाती है। अब विभाग ने खुली मिठाइयों को भी इस व्यवस्था के दायरे में लाने पर जोर दिया है। इसका मकसद ग्राहकों को स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराना और खाद्य कारोबार में निगरानी मजबूत करना है।

दूध उत्पादों में दो रसायनों के इस्तेमाल पर रोक

वहीं, दुग्ध और दूध से बने उत्पादों की प्रोसेसिंग इकाइयों के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं। एथिलीन ग्लाइकोल और डाई एथिलीन ग्लाइकोल के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है। विभाग के अनुसार, कुछ जगहों पर इनका इस्तेमाल कूलेंट के तौर पर किया जा रहा था, जिससे लीकेज की स्थिति में खाद्य पदार्थों के दूषित होने का जोखिम हो सकता है। इनके स्थान पर प्रोपिलीन ग्लाइकोल जैसे विकल्प के इस्तेमाल की बात कही गई है।

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