1 अक्टूबर से रेलवे की सख्ती! यात्रियों को दिखाना होगा टिकट के साथ Original ID, जानें नियम

न्यूज डेस्क। त्योहारी सीजन को देखते हुए भारतीय रेलवे टिकट चेकिंग को लेकर सख्ती बढ़ाने जा रहा है। सेंट्रल रेलवे की ओर से 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक विशेष टिकट जांच अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान सिर्फ टिकट ही नहीं, बल्कि कुछ यात्रियों के पहचान पत्र और पात्रता से जुड़े दस्तावेज भी जांचे जाएंगे।

कंसेशन और विशेष कोटे पर खास नजर

रेलवे के अनुसार, कंसेशन या निर्धारित रिजर्वेशन कोटे के तहत टिकट लेकर यात्रा करने वाले यात्रियों को अपनी पात्रता साबित करने वाला ओरिजिनल ID या जरूरी दस्तावेज साथ रखना होगा। एक टिकट पर कई यात्री सफर कर रहे हैं तो कम से कम एक यात्री के पास निर्धारित मूल पहचान पत्र होना जरूरी बताया गया है।

ई-पास या PTO से यात्रा करने वाले यात्रियों को भी संबंधित मूल पहचान पत्र साथ रखना होगा। साथ ही यात्रा शुरू करने से पहले ई-पास/PTO की जरूरी प्रक्रिया पूरी कराना भी आवश्यक होगा।

अनारक्षित टिकट भी जांच के दायरे में

विशेष अभियान के दौरान अनारक्षित टिकटों की भी जांच की जाएगी। टिकट चेकिंग स्टाफ जरूरत पड़ने पर संबंधित डिजिटल सिस्टम या TTE ऐप के जरिए टिकट की वैधता की पुष्टि कर सकता है।

कौन-सी ID रख सकते हैं साथ?

यात्रा के दौरान पहचान के लिए आधार कार्ड, वोटर ID, पासपोर्ट, PAN कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र, मान्यता प्राप्त संस्थान का छात्र ID और फोटो वाली बैंक पासबुक जैसे निर्धारित दस्तावेज इस्तेमाल किए जा सकते हैं।

रेलवे का यह अभियान मुख्य रूप से फर्जी टिकट, गलत तरीके से लिए गए कंसेशन और रिजर्वेशन सुविधाओं के दुरुपयोग पर रोक लगाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। इसलिए अक्टूबर में ट्रेन से सफर करने वाले यात्री टिकट के साथ जरूरी ओरिजिनल दस्तावेज जरूर रखें।

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