यूपी वालों के लिए बड़ी खुशखबरी! EWS बनवाना हुआ आसान

लखनऊ। आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों के लिए EWS प्रमाणपत्र काफी अहम है। इसका इस्तेमाल सरकारी नौकरियों, शिक्षण संस्थानों में दाखिले और कुछ सरकारी योजनाओं में आरक्षण या निर्धारित लाभ लेने के लिए किया जाता है। यूपी में अब इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है, जिससे आवेदकों को हर काम के लिए तहसील या CSC सेंटर जाने की जरूरत नहीं पड़ती।

EWS सर्टिफिकेट के लिए कौन पात्र?

EWS प्रमाणपत्र सामान्य वर्ग के उन परिवारों के लिए है, जो SC, ST या OBC आरक्षण के दायरे में नहीं आते और आर्थिक रूप से कमजोर हैं। पात्रता में परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जमीन और आवासीय संपत्ति से जुड़े निर्धारित मानकों को भी पूरा करना जरूरी है।

मिलते हैं ये फायदे

EWS प्रमाणपत्र के आधार पर पात्र लोगों को केंद्र और राज्य की सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत EWS आरक्षण का लाभ मिल सकता है। इसके अलावा उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और कुछ सरकारी योजनाओं में भी इसका उपयोग किया जाता है।

घर बैठे ऐसे करें आवेदन

यूपी में आवेदन के लिए e-District पोर्टल पर Citizen Login (ई-साथी) के जरिए पंजीकरण करना होता है। लॉगिन के बाद Income & Asset Certificate सेवा का चयन करें। आधार e-KYC के बाद आवेदन में व्यक्तिगत, पता, आय और संपत्ति से जुड़ी जानकारी भरनी होती है।

इसके साथ फोटो, पहचान व पते का प्रमाण, आय से जुड़े दस्तावेज और स्व-घोषणा पत्र जैसे जरूरी कागजात अपलोड करने होते हैं। आवेदन शुल्क जमा करने के बाद मिलने वाले आवेदन नंबर को सुरक्षित रखें। इसके बाद आवेदन का राजस्व विभाग की ओर से सत्यापन किया जाता है और प्रक्रिया पूरी होने पर प्रमाणपत्र जारी किया जाता है।

CSC सेंटर से भी सुविधा

जो लोग खुद ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, वे नजदीकी CSC सेंटर की मदद ले सकते हैं। आवेदन करने से पहले पात्रता और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी आधिकारिक पोर्टल पर जरूर जांच लें।

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