खुली मिठाइयों पर भी मिलेगी जरूरी जानकारी
अभी पैक्ड मिठाइयों पर उपयोग या अवसान की तारीख दर्ज करना अनिवार्य है, लेकिन खुली मिठाइयों के मामले में ऐसी जानकारी देना स्पष्ट रूप से जरूरी नहीं था। विभाग के निरीक्षण के दौरान सामने आया कि कई दुकानों पर मिठाई बनने की तारीख और उसकी उपयोग अवधि की जानकारी ग्राहकों को साफ तौर पर नहीं मिलती थी। नई व्यवस्था के बाद ग्राहक मिठाई खरीदते समय यह जान सकेंगे कि उसे कितने समय तक खाना उचित है।
मिठाई के प्रकार के अनुसार अलग होगी अवधि
विभाग के अनुसार सभी मिठाइयों की सुरक्षित उपयोग अवधि एक जैसी नहीं होती। मिठाई की किस्म और प्रकृति के आधार पर यह अवधि एक दिन से लेकर 30 दिन तक हो सकती है। समय गुजरने के साथ मिठाई की गुणवत्ता, स्वाद और ताजगी में बदलाव आ सकता है।
ग्राहकों को मिलेगा बेहतर विकल्प
सरकार का उद्देश्य उपभोक्ताओं को मिठाई की ताजगी और उपयोग अवधि के बारे में स्पष्ट जानकारी देना है। 'यूज बाय डेट' सामने होने से ग्राहक खरीदारी के समय अधिक जानकारी के आधार पर फैसला ले सकेंगे और पुरानी या कम ताजा मिठाई से बचने में मदद मिलेगी।
.png)
0 comments:
Post a Comment