दोनों दिव्यांग होने पर 35 हजार रुपये
योजना के नियमों के अनुसार अगर पति दिव्यांग है तो 15 हजार रुपये और पत्नी के दिव्यांग होने पर 20 हजार रुपये की सहायता दी जाती है। वहीं पति-पत्नी दोनों के दिव्यांग होने पर कुल 35 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए कम से कम 40 प्रतिशत दिव्यांगता का प्रमाण पत्र होना जरूरी है। दंपती का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना और निर्धारित निवास संबंधी शर्त पूरी करना भी आवश्यक है।
कौन कर सकता है आवेदन?
योजना के लिए पति की उम्र 21 से 45 वर्ष और पत्नी की उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। दंपती में कोई भी आयकरदाता नहीं होना चाहिए। साथ ही दोनों में से किसी का पहले से जीवित जीवनसाथी नहीं होना चाहिए। आवेदन के लिए विवाह के बाद निर्धारित अवधि के भीतर शादी का पंजीकरण और जरूरी दस्तावेज उपलब्ध होना भी आवश्यक है।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
ऑनलाइन आवेदन करते समय वर-वधू की फोटो, आधार कार्ड, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, आयु और निवास से जुड़े दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इसके अलावा संयुक्त बैंक खाते का विवरण भी देना होगा। जरूरत के अनुसार आय और जाति प्रमाण पत्र भी मांगे जा सकते हैं।
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