नए नियमों के मुताबिक, 1 जनवरी 2004 या उसके बाद रेलवे में नियुक्त हुए स्थायी कर्मचारी, जो NPS के दायरे में हैं, निर्धारित शर्तों के तहत UPS का विकल्प चुन सकते हैं। UPS के तहत 10 साल की सेवा पूरी करने पर न्यूनतम 10,000 रुपये मासिक पेंशन का प्रावधान है। वहीं, 25 साल की सेवा पूरी होने पर पूरी सुनिश्चित पेंशन मिल सकती है। इसके अलावा 20 साल की सेवा पूरी करने के बाद कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) का विकल्प भी ले सकते हैं।
वेतन से होगा योगदान
UPS में कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते (DA) का 10 प्रतिशत अपने पेंशन खाते में योगदान करेगा। सरकार की ओर से भी निर्धारित योगदान किया जाएगा। 25 साल की सेवा पूरी होने पर सुनिश्चित पेंशन सुपरएनुएशन से पहले के 12 महीनों की औसत बेसिक पे के 50 प्रतिशत के आधार पर तय होगी।
एक बार NPS में लौटने का विकल्प
UPS चुनने वाले कर्मचारियों को कुछ निर्धारित शर्तों के तहत दोबारा NPS में जाने का एक अवसर मिलेगा। हालांकि, रिटायरमेंट या इस्तीफे जैसी निर्धारित परिस्थितियों के नजदीक यह विकल्प उपलब्ध नहीं होगा।
कर्मचारी की मृत्यु पर परिवार को लाभ
नियमों में कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। पात्र स्थिति में स्वीकृत फैमिली पेंशन पूरी पेंशन की 60 प्रतिशत होगी। साथ ही नियमों के अनुसार व्यक्तिगत पेंशन खाते में बची राशि का भुगतान कानूनी जीवनसाथी को एकमुश्त किया जा सकता है।

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