यूपी सरकार का बड़ा फैसला, इन लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में आयुष्मान कार्ड नहीं रखने वाले पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए राहत की योजना संचालित की जा रही है। गंभीर बीमारी सहायता योजना के तहत पात्र निर्माण श्रमिकों और उनके परिवार के निर्धारित सदस्यों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक मदद दी जाती है। यह योजना उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के माध्यम से चलाई जाती है।

किन लोगों को मिलेगा लाभ?

इस योजना का फायदा पंजीकृत निर्माण श्रमिक के अलावा उसकी पत्नी, अभिभावक, अविवाहित बेटी और 21 वर्ष से कम उम्र के बेटे को निर्धारित नियमों के तहत मिल सकता है। हालांकि, जो लोग पहले से आयुष्मान भारत या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थी हैं, उन्हें इस योजना में शामिल नहीं किया जाता।

इन बीमारियों के इलाज में मदद

योजना के तहत गंभीर बीमारियों और कई तरह की सर्जरी के लिए आर्थिक सहायता का प्रावधान है। इसमें कैंसर, हृदय संबंधी सर्जरी, किडनी और लिवर ट्रांसप्लांट, ब्रेन सर्जरी, घुटना प्रत्यारोपण और आंखों की सर्जरी जैसी चिकित्सा प्रक्रियाएं शामिल हो सकती हैं। इसके अलावा पथरी, अपेंडिक्स, हाइड्रोसिल और कुछ कैंसर संबंधी सर्जरी में भी सहायता का प्रावधान है।

ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन की सुविधा

आवेदन के लिए उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर पंजीकरण संख्या, आधार और अन्य जरूरी जानकारी दर्ज करनी होगी। इसके बाद गंभीर बीमारी सहायता योजना का विकल्प चुनकर आवेदन किया जा सकता है। जरूरी दस्तावेज और बैंक खाते से संबंधित जानकारी भी देनी होगी।

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