यूपी में इन मह‍िलाओं को हर महीने 1000 रुपये पेंशन

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार सामाजिक न्याय और महिला सशक्तिकरण की दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में निराश्रित महिला पेंशन योजना (Widow Pension Scheme) एक अहम योजना है, जिसे आमतौर पर विधवा पेंशन योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना के तहत राज्य सरकार उन महिलाओं को आर्थिक सहायता देती है जिनके पति का निधन हो चुका है और वे आर्थिक रूप से असहाय हैं।

विधवा पेंशन योजना क्या है?

निराश्रित महिला पेंशन योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य पति की मृत्यु के बाद अकेली रह गई महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। ऐसी महिलाएं जो दोबारा विवाह नहीं करतीं और जिनकी पारिवारिक आय बहुत सीमित है, वे इस योजना के अंतर्गत 1000 रुपये प्रतिमाह की पेंशन प्राप्त कर सकती हैं।

योजना के प्रमुख लाभ

मासिक पेंशन: 1000 रुपये प्रति माह सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है।

स्वावलंबन को बढ़ावा: इससे महिलाएं समाज में आत्मसम्मान के साथ जीवन जी सकती हैं।

डिजिटल प्रक्रिया: आवेदन और पेंशन की ट्रैकिंग पूरी तरह ऑनलाइन है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है।

विधवा पेंशन के लिए पात्रता

इस योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाओं को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना आवश्यक है: महिला की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। महिला उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी होनी चाहिए। महिला विधवा होनी चाहिए और उसने पुनः विवाह नहीं किया हो। महिला के परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

विधवा पेंशन के लिए आवेदन कैसे करें?

आवेदन ऑनलाइन करें: http://sspy-up.gov.in पर जाएं (उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट)। "निराश्रित महिला पेंशन" के विकल्प पर क्लिक करें। "ऑनलाइन आवेदन करें" लिंक पर क्लिक करके आवेदन पत्र भरें। आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और सबमिट करें।

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