बिहार में मुखिया और सरपंच की सैलरी: जानिए पूरा विवरण

पटना। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के तहत गांव की सरकार को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न पदों पर जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं। इन प्रतिनिधियों में मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य और अध्यक्ष जैसे पद शामिल हैं। सरकार द्वारा इन प्रतिनिधियों को मासिक मानदेय दिया जाता है, ताकि वे अपने दायित्वों का निर्वहन बेहतर ढंग से कर सकें।

बिहार में पंचायत के प्रतिनिधियों का मासिक मानदेय। 

मुखिया (Mukhiya) – बिहार में एक मुखिया को ₹2,500 प्रति माह मानदेय दिया जाता है। कुल संख्या 8,067 है।

उप-मुखिया (Up-Mukhiya) – उप-मुखिया को ₹1,200 प्रतिमाह मिलता है, जिनकी संख्या भी 8,067 है।

वार्ड सदस्य (Ward Member) – राज्य में कुल 1,09,637 वार्ड सदस्यों को ₹500 प्रतिमाह मानदेय दिया जाता है।

सरपंच (Sarpanch) – सरपंच को भी ₹2,500 प्रतिमाह मिलता है, इनकी संख्या 8,067 है।

उप-सरपंच (Up-Sarpanch) – उप-सरपंच को ₹1,200 प्रतिमाह दिया जाता है, संख्या 8,067 है।

पंच (Panch) – बिहार के 1,09,634 पंचों को ₹500 प्रतिमाह मानदेय मिलता है।

पंचायत समिति सदस्य (Panchayat Samiti Member) – कुल 11,094 पंचायत समिति सदस्यों को ₹1,000 प्रतिमाह मानदेय दिया जाता है।

जिला परिषद सदस्य (Zila Parishad Member) – राज्य में 1,160 जिला परिषद सदस्यों को ₹2,500 प्रतिमाह दिया जाता है।

प्रमुख (Pramukh) – प्रमुख को ₹10,000 प्रतिमाह मानदेय मिलता है, जिनकी संख्या 533 है।

उप-प्रमुख (Up-Pramukh) – उप-प्रमुख को ₹5,000 प्रतिमाह दिया जाता है, कुल संख्या 533 है।

जिला परिषद अध्यक्ष (Zila Parishad Adhyaksh) – बिहार में 38 जिला परिषद अध्यक्षों को ₹12,000 प्रतिमाह मानदेय मिलता है।

जिला परिषद उपाध्यक्ष (Zila Parishad Upadhyaksh) – इन 38 पदों पर तैनात उपाध्यक्षों को ₹10,000 प्रतिमाह मिलता है।

0 comments:

Post a Comment