30 सितंबर तक होगा सूची का अनुमोदन
तैयार सूची को ग्रामसभा में पेश कर 30 सितंबर तक अनुमोदित कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद लोगों की आपत्तियों और शिकायतों की जांच की जाएगी। सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद 31 अक्टूबर तक अंतिम प्राथमिकता सूची तैयार करने की योजना है।
हालांकि, शुरुआती सूची में शामिल सभी लोगों को आवास का लाभ मिलना तय नहीं है। पात्रता की जांच के दौरान करीब 40 फीसदी नाम हटाए जाने की संभावना जताई गई है।
इन लोगों को नहीं मिलेगा लाभ
जिन परिवारों के पास पहले से पक्का मकान, दो से ज्यादा कमरे, मोटर वाहन या कुछ निर्धारित कृषि उपकरण हैं, उन्हें योजना से बाहर रखा जाएगा। 15 हजार रुपये से अधिक मासिक आय, सरकारी नौकरी, आयकर/व्यवसाय कर देने वाले परिवार और तय सीमा से अधिक जमीन रखने वाले परिवार भी पात्र नहीं होंगे।
अंतिम सूची होगी सार्वजनिक
लाभुकों की अंतिम सूची पंचायत के नोटिस बोर्ड और सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित की जाएगी। इसके अलावा इसे प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया जाएगा। इससे ग्रामीण परिवार अपने नाम और पात्रता की स्थिति आसानी से देख सकेंगे।
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