बिहार में शिक्षकों की छुट्टी के लिए नया नियम लागू, पढ़ें पूरी डिटेल्स

पटना। बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की छुट्टी लेने की प्रक्रिया अब पूरी तरह ऑनलाइन कर दी गई है। 15 अगस्त से लागू नई व्यवस्था के तहत ऑफलाइन अवकाश आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। छुट्टी लेने के लिए शिक्षकों को ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर आवेदन करना अनिवार्य होगा।

हर तरह की छुट्टी के लिए ऑनलाइन आवेदन

नई व्यवस्था प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों पर लागू होगी। अर्जित अवकाश, मातृत्व अवकाश, चिकित्सा अवकाश और शिशु देखभाल अवकाश समेत सभी प्रकार की छुट्टियों के लिए पोर्टल के जरिए आवेदन करना होगा।

आवेदन और मंजूरी दोनों का डिजिटल रिकॉर्ड

शिक्षक द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने के बाद उसकी स्वीकृति भी डिजिटल माध्यम से ही होगी। छुट्टी मंजूर होने का आदेश भी ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर दर्ज करना जरूरी होगा। इससे अवकाश से जुड़े रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगे और विभाग उनकी निगरानी कर सकेगा।

ऑफलाइन आवेदन लेने पर भी रोक

जिला शिक्षा पदाधिकारी ने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों और स्कूलों के प्रधानों को इस नियम का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है। स्कूल प्रधानों को शिक्षकों को नई व्यवस्था की जानकारी देने और ऑफलाइन छुट्टी के आवेदन स्वीकार नहीं करने को कहा गया है।

इस बदलाव का उद्देश्य शिक्षकों की छुट्टी की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के साथ-साथ सभी आवेदनों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना है।

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