घर बनाने के लिए मिलेंगे ₹1.50 लाख
जिन पात्र परिवारों के पास अपनी जमीन है, लेकिन मकान बनाने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है, उन्हें पक्का घर बनाने के लिए 1.50 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है। वहीं, जिन EWS परिवारों के पास अपनी जमीन नहीं है, उनके लिए सरकारी या निजी एजेंसियों की मदद से किफायती मकान तैयार किए जाएंगे। इसमें पात्र लाभार्थियों को प्रति आवास 1.50 लाख रुपये तक की सहायता मिल सकती है।
होम लोन पर भी ब्याज में राहत
योजना में घर खरीदने या बनाने के लिए लिए गए होम लोन पर ब्याज सब्सिडी का प्रावधान भी है। दिए गए विवरण के मुताबिक 8 लाख रुपये तक के लोन पर 4 प्रतिशत सालाना ब्याज सब्सिडी मिल सकती है। इससे पात्र परिवारों पर होम लोन की ब्याज लागत का बोझ कम होगा।
किराए के मकान की भी सुविधा
शहरों में काम करने वाले प्रवासी मजदूरों और अन्य जरूरतमंद परिवारों के लिए किफायती किराए वाले आवास की व्यवस्था का भी प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य ऐसे लोगों को कम लागत में बेहतर आवास उपलब्ध कराना है।
किन परिवारों को मिलेगा लाभ?
योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है। दिए गए विवरण के अनुसार 3 लाख रुपये तक सालाना आय वाले EWS परिवार पात्रता के दायरे में आ सकते हैं। इसके अलावा आवेदक या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम देश के किसी हिस्से में पहले से पक्का मकान नहीं होना चाहिए। पहले से सरकारी आवास योजना का लाभ ले चुके परिवारों पर भी पात्रता की शर्तें लागू होंगी।

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