इन वकीलों को मिलेगा लाभ
योजना का फायदा उन युवा अधिवक्ताओं को मिलेगा, जिन्होंने 1 जनवरी 2024 या उसके बाद बिहार स्टेट बार काउंसिल में पंजीकरण कराया है। इसके साथ ही आवेदक की उम्र 22 से 32 वर्ष के बीच होनी चाहिए। केवल बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होने से योजना का लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि निर्धारित दूसरी पात्रताओं को भी पूरा करना होगा।
आवेदन के लिए तैयार रखें कागजात
स्टाइपेंड के लिए वकीलों को निर्धारित फॉर्म के जरिए आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ मैट्रिक प्रमाण पत्र, बार काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र, सक्रिय प्रैक्टिस और अनुभव से जुड़े दस्तावेज देने होंगे। इसके अलावा आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पैन कार्ड और एआईबीई प्रमाण पत्र भी जरूरी होगा।
आवेदक को आपराधिक मामले में शामिल नहीं होने और वकालत के अलावा किसी दूसरे पेशे या कारोबार में संलिप्त नहीं होने का शपथ पत्र भी देना होगा। आवेदन पर संबंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष और महासचिव के हस्ताक्षर जरूरी होंगे।
ई-लाइब्रेरी के लिए भी 5 लाख की मदद
सरकार ने युवा वकीलों के साथ अधिवक्ता संघों के लिए भी सहायता का प्रावधान किया है। ई-लाइब्रेरी स्थापित करने के लिए 5 लाख रुपये तक की मदद दी जाएगी। इसके अलावा महिला वकीलों के लिए शौचालय और चेंबर में सुधार जैसी सुविधाओं पर भी सरकार का ध्यान है। इससे नए वकीलों को शुरुआती दौर में आर्थिक सहारा मिलने के साथ बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होने की उम्मीद है।
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